1. एक इकरारनामा 2014 मे किया गया जिसमें पहले Y को भूमि X को 6 महीने में उपलब्ध करवानी थी उसके बाद X कोअपनी भूमि Y को सोपनी थी। परन्तु Y ने एक साल तो क्या आज तक भूमि का एक टूकड भी न दिखाया और ना ही दिलाया। एक साल बाद 2016 में X ने नोटिस द्वारा इकरारनामे को समय मियाद समाप्त होना बता कर उसे शून्य कर दिया। परन्तु Y ने नोटिस के 4 साल बाद specific performance का केस 2020 में कर दिया। जो आज भी चल रहा हैं। सवाल यह है कि क्या X section 55 of contract act के तहत हर्जाना व शून्य इकरारनामा का केस करके प्रताडित करने का केस Y पर कर सकते हैं क्या?यदि हां तो क्या अनूतोष होना चहिये। और कितनी कोर्ट फीस होगी। कृपया मार्गदर्शन करे।